अपराध ( टीएचओ अधिनियम 2011 संशोधन ) |
कारावास |
जुर्माना |
प्राधिकार के बिना अंगों को निकालना |
10 वर्ष |
20 लाख रु. |
आरएमपी के लिए जुर्माना – प्राधिकार के बिना अंगों को निकालना |
पहला अपराध : 3 साल के लिए पंजीकरण समाप्त |
दूसरा अपराध: स्थायी पंजीकरण समाप्त |
अंगों का वाणिज्यिक लेन-देन, दस्तावेजों का मिथ्याकरण |
5 - 10 वर्ष |
20 लाख - 1 करोड़ रुपए |
टीएचओए का कोई उल्लंघन |
5 वर्ष |
20 लाख रु. |